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Central minimum wage increased : केंद्र ने त्यौहारी सीजन से पहले कृषि, औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई

Central minimum wage increased : केंद्र के इस आदेश से भवन निर्माण, लोडिंग-अनलोडिंग, सुरक्षा गार्ड, चौकीदार, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि में लगे श्रमिकों को लाभ मिलेगा ।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय श्रम आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गुरुवार को कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के लिए केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई, जो कौशल स्तर और क्षेत्र के प्रकार से जुड़ी हुई है। कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को तय करने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार है।
केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में की गई बढ़ोतरी से भवन निर्माण, लोडिंग-अनलोडिंग, सुरक्षा गार्ड, चौकीदार, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों को लाभ मिलेगा। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगी। सरकार ने पिछली बार न्यूनतम वेतन में इस साल अप्रैल में बढ़ोतरी की थी।

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न्यूनतम या फ्लोर वेतन, वह न्यूनतम पारिश्रमिक है जो नियोक्ताओं को श्रमिकों को देना होता है, कानून द्वारा संरक्षित है और इसे व्यक्तिगत या अनन्य अनुबंधों द्वारा पलटा नहीं जा सकता।
न्यूनतम या फ्लोर वेतन, वह न्यूनतम पारिश्रमिक है जो नियोक्ताओं को श्रमिकों को देना होता है, कानून द्वारा संरक्षित है तथा इसे व्यक्तिगत या अनन्य अनुबंधों द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है।

अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधन के बाद निर्माण, झाड़ू लगाने, सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग जैसे अकुशल कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन या 20,358 रुपये प्रति माह (जो भी अधिक हो) होगी। अर्ध-कुशल के लिए यह दर 868 रुपये प्रतिदिन या 22,568 रुपये प्रति माह होगी तथा कुशल, लिपिक तथा बिना हथियार वाले निगरानी एवं संरक्षकों के लिए इसे बढ़ाकर 954 रुपये प्रतिदिन या 24,804 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

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अत्यधिक कुशल और हथियारों से लैस निगरानी कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन 10.35 रुपये प्रतिदिन या 26,910 रुपये प्रति माह होगा।सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी इन दरों को वर्ष में दो बार संशोधित करती है, जो श्रम पूल के लिए तैयार की गई वस्तुओं की टोकरी में मूल्य परिवर्तनों पर नज़र रखती है।

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Post By – Sandeep Patel        
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